प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्यात में सक्रिय माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्यात में सक्रिय माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम
भारिबैं/2009-10/392 9 अप्रैल 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशव महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्यात में सक्रिय माइक्रो कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित माइक्रो और लघु उद्यमों, जो बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए गए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं। 2. कुछ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात में सक्रिय माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रदान ऋणों के वर्गीकरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है । मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसइ) (उत्पादन एवं सेवाएं) को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं बशर्ते ऐसे उद्यम एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 में निहित एमएसइ क्षेत्र की परिभाषा पूरी करते हों, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि उधारकर्ता इकाई निर्यात या अन्य में सक्रिय है या नहीं। 3. एमएसइ को प्रदान निर्यात ऋण को "माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को निर्यात ऋण" शीर्ष के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट किया जाए। भवदीय (बी.पी.विजयेद्र ) |