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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को निर्यात और निर्यात क्रेडिट देने वाले माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम - शहरी सहकारी बैंक

भारिबैं/2009-10/495
शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं.70/09.09.001/2009-10

15 जून 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को निर्यात और
निर्यात क्रेडिट देने वाले माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम - शहरी सहकारी बैंक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.7 देखे । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माईक्रो और लघु उद्यमियों को (एमएसई) (विनिर्माण और सेवाए) प्रदान ऋण इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्त निर्यात या घरेलु गतिविधियों के लिए है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पात्र है, बशर्ते ऐसे उद्योग एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में निहित एमएसई क्षेत्र की परिभाषा के अनुरूप हो । एमएसई को दिया गया निर्यात ऋण "माइक्रो और लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण" के अंतर्गत विवरण II में अलग से सूचित करें ।

2. इसी तरह कृषि क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों को दिया गया ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्र है और संबद्ध गतिविधियों को प्रदान निर्यात ऋण कृषि क्षेत्र के लिए शीर्ष के अंतर्गत विवरण II में अलग से सूचित करें ।

भवदीया

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

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