प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार – अग्रिमों का वर्गीकरण
आरबीआई/2004-05/178
आरपीसीडी.योजना.बीसी.सं.33/04.09.01/2004-05
15 सितंबर 2004
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
प्रिय महोदय,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार – अग्रिमों का वर्गीकरण
हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए अग्रिमों को, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तथा आवास ऋणों को 10 लाख रुपये से अधिक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर रहे हैं। ऐसा वर्गीकरण प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में जारी 20 जुलाई 2004 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।