प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार – अग्रिमों का वर्गीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार – अग्रिमों का वर्गीकरण
आरबीआई/2004-05/178 आरपीसीडी.योजना.बीसी.सं.33/04.09.01/2004-05 15 सितंबर 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार – अग्रिमों का वर्गीकरण हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए अग्रिमों को, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तथा आवास ऋणों को 10 लाख रुपये से अधिक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर रहे हैं। ऐसा वर्गीकरण प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में जारी 20 जुलाई 2004 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। 2. इसलिए बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने संबंधी मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत करें। 3. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय/ नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर करेंगे, तो हमें प्रसन्नता होगी। 4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय |