प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण
भारिबैं/2009-10/441 30 अप्रैल 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु बैंकों द्वारा प्रदान ऋण, जैसाकि उसमें दर्शाया गया है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं। 2. कुछ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में सक्रिय इकाइयों तथा खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को निर्यात ऋण के माध्यम से प्रदान कार्यशील पूंजी सीमाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है । मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि उधारकर्ता इकाई निर्यात या अन्य में सक्रिय है या नहीं। 3. कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदान निर्यात ऋण को "कृषि क्षेत्र को निर्यात ऋण" शीर्ष के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट किया जाए। भवदीय (बी.पी.विजयेद्र) |