मास्टर परिपत्र - प्रावफ्तिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - प्रावफ्तिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं / 2005-06 / 27
ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी. 5/04.09.01/2005-06
जुलाई 1, 2005
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित )
महोदय,
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - उद्यम पूंजी में बैंकों द्वारा निवेश
वफ्पया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 20 जुलाई 2004 के हमारे मास्टर परिपत्र के संदर्भ में देखें जिसके अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्यम पूंजी में किए गए निवेश को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के रुप में माना जाता है, बशर्ते कि उद्यम पूंजी निधि / कम्पनियाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड़ (सेबी) के पास पंजीवफ्त हों ।
2. समग्र ऋण वफ्ध्दि और उद्यम पूंजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में निवेश में हुई वफ्ध्दि सहित हाल ही में हुई गतिविधियों की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि :-
3. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार / निवेश को श्रेणीबध्द करें ताकि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके ।
4. वफ्पया पावती दें ।
भवदीय
( सी.एस.मूर्ति )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक