प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2019-20/179 23 मार्च 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 13 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20 को देखें जिसमें अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंक ऋण, 31 मार्च 2020 तक संबंधित श्रेणियों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे तथा उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 2. तदनुसार, समीक्षा के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंक द्वारा दिये गए ऋणों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी वर्गीकरण का विस्तार किया जाए। साथ ही, ऑन-लेंडिंग मॉडल के तहत संवितरित ऋणों को चुकौती/परिपक्वता की तारीख तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। 3. आगे उधार दिये जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) और एचएफसी को बैंक ऋण, व्यक्तिगत बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के पांच प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर, दिये जाने की अनुमति है । इसके अतिरिक्त, बैंक, नियत उच्चतम सीमा के पालन को निर्धारित करने के लिए चार तिमाहियों के औसत द्वारा ऑन-लेंडिंग व्यवस्था के तहत पात्र पोर्टफोलियो की गणना करेंगे। भवदीय, (गौतम प्रसाद बोरा) |