प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार –निःशक्त- कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार –निःशक्त- कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाना
आरबीआई/2014-15/506 19 मार्च 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार –निःशक्त- कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाना कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण विषय पर 1 जुलाई 2014 को जारी हमारा मास्टर परिपत्र सं शबैंवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) मास्टर परि.सं.7/09.09.001/2014-15 का अनुच्छेद सं.5 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लोन कमजोर वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र है। 3. ये दिशानिर्देश इस परिपत्र के दिनांक से लागू होंगे। भवदीया (सुमा वर्मा) |