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प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजना

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषिव्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजना

ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.12/05.02.02/2002-03

31 अगस्त 2002

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त)

महोदय

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषि
व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजना

कृपया दिनांक 31 अगस्त 2001 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस. बीसी.सं.18/ 05.02.02/2001-02 देखें, जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों को वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत स्वीकृत अग्रिम "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार" के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त" के रुप में शामिल किया जाएगा ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों को वित्तपोषण हेतु दिये गये अग्रिम "कृषि को प्रत्यक्ष वित्त" के रुप में वर्गीकृत किये जाएं । तदनुसार, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत वित्तपोषण "प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि हेतु किसानों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण" के रुप में शामिल किया जाएगा ।

3. इस संशोधित वर्गीकरण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी छमाही विवरणियों में अग्रिमों की सूचना देते हुए हिसाब में लिया जाए ।

4. कृपया प्राप्ति स्वीकृत भेजें ।

भवदीया

( श्रीमती वाणी जे.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

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