RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79178480

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के सर्विसिंग के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

भारिबैं/2016-17/193
आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.1569/14.04.050/2016-17

23 दिसंबर 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
नामित डाकघर
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

महोदया/ महोदय,

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड के सर्विसिंग के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

भारत सरकार ने 30 अक्तूबर 2015 को राष्ट्रिक स्वर्ण बांड योजना आरंभ किया था। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा सरकारी स्टॉक के रूप में राष्ट्रिक स्वर्ण बांड (आगे बांड कहा जाएगा) को जारी किया जाता है और इसका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। अब तक 6 श्रृंखलाओं में राष्ट्रिक स्वर्ण बांड जारी हो चुके हैं। भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राप्त करने वाले कार्यालयों के लिए आवेदन के प्रोसेसिंग के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2. बांड जारी करने के संदर्भ में हमारे अब तक के अनुभव, परिचालन संबंधी सुविधा तथा ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आसानी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्राप्त करने वाले कार्यालयों (बांड यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित है तो) तथा डेपोज़िटरी/ डेपोज़िटरी भागीदारों (डीमेटीरियालाईज़्ड बांडों के मामलों में) को परिचालन दिशानिर्देश जारी किया जाए। साथ ही उन्हें बांड के सर्विसिंग के संदर्भ में कतिपय कार्य भी अतिरिक्त रूप में सौंपा गया है।

3. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश संलग्नक I में दिया गया है। सरकारी प्रतिभूति के संदर्भ में कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रिक स्वर्ण बांड योजना के अंतर्गत जारी बांड के सर्विसिंग के संदर्भ में निदेश के रूप में प्राप्त करने वाले कार्यालयों तथा डेपोज़िटरी/ डेपोज़िटरी भागीदारों को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसका अनुपालन न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड लगाने का प्रावधान उपलब्ध है।

4. ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है।

भवदीय

(ए मंगलगिरी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?