प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न क़ानूनों/मास्टर परिपत्रों/निर्देशों/निर्देशों आदि के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन/अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। 28 मई, 2024 को, रिज़र्व बैंक ने किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण, लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल के रूप में प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) लॉन्च किया। प्रवाह के माध्यम से लगभग 4,000 आवेदन/अनुरोध प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हालाँकि, कुछ आवेदन/अनुरोध अभी भी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रवाह के बाहर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 2. जैसा कि 11 अप्रैल, 2025 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया है, 01 मई, 2025 से, विनियमित संस्थाओं को पोर्टल में उपलब्ध आवेदन प्रपत्रों का उपयोग करके रिज़र्व बैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रवाह का उपयोग करना चाहिए । 3. सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुँचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, उपयोगकर्ता मैनुअल, एफ़एक्यू और वीडियो भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रवाह पोर्टल को https://pravaah.rbi.org.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। भवदीय, (शैलेंद्र त्रिवेदी) |