गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार
RBI/2023-2024/67 10 अक्तूबर, 2023 जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क लागू किया। मौजूदा पीसीए फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2024 या उसके बाद एनबीएफसी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनसे वित्तीय स्थिति का पता चलता है, के आधार पर, 1 अक्टूबर, 2024 से सरकारी एनबीएफसी (बेस स्तर के अलावा) पर पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया जाए। भवदीय (तरुण सिंह) |