इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन
आरबीआई/2006-07/101 ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी15/03.05.33/06-07 7 अगस्त 2006 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ कंपनियों ने इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं शुरू की हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
2. उपर्युक्त लेनदेनों की प्रकृति जमाराशियों की स्वीकृति की तरह ही है जिसे मांग पर आहरित किया जा सकता है। मांग पर पुन: भुगतानयोग्य जमाराशियां स्वीकार करना ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण तथा जमाराशियों की स्वीकृति से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों का उल्लंघन है। 3. रिज़र्व बैंक ने इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी को ऐसा करने रोका है। तथापि, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में वर्णित इस प्रकार की योजनाओं से स्वयं को संबद्ध न करें। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (के भट्टाचार्य) महाप्रबंधक |