सरकारी व्यवसाय का संचालन - करदाताओं को ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना - इंटरनेट बैंकिंग के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी व्यवसाय का संचालन - करदाताओं को ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना - इंटरनेट बैंकिंग के लिए दिशानिर्देश
आरबीआई/2005-06/174 06 अक्टूबर 2005 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय, सरकारी व्यवसाय का संचालन - करदाताओं को ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना - इंटरनेट बैंकिंग के लिए दिशानिर्देश हमें एजेंसी बैंकों से सरकारी विभागों की ओर से करों के संग्रहण के लिए ई-भुगतान व्यवस्था शुरू करने के लिए हमारी अनुमति के लिए पत्र प्राप्त हो रहे हैं। 2. इस संबंध में, हमें लगता है कि ई-भुगतान प्रणाली के तहत ग्राहकों को मिलने वाले लाभ को सरकार और उसके ग्राहकों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। हम इस संबंध में हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2005 को जारी परिपत्र आरबीआई/005-06/71 (हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सूचित करते हैं कि मंत्रालयों/विभागों की ओर से ई-भुगतान सुविधाओं को डिजाइन करने के लिए, मामले दर मामले के आधार पर, हमारी पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, आप 20 जुलाई 2005 के डीबीओडी परिपत्र, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय, (गिरीश कल्याणपुर) |