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जनता को नोटों, सिक्कों आदि के विनिमय हेतु सुविधाएं प्रदान करना

आरबीआई/2004/19
डीसीएम (एनई) सं.310/08.07.18/2003-04

19 जनवरी 2004

अध्यक्ष, एसबीआई
और मुद्रा तिजोरी रखने वाली सभी शाखाओं
के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महोदय,

जनता को नोटों, सिक्कों आदि के विनिमय हेतु सुविधाएं प्रदान करना

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जनता को मुद्रा और सिक्कों के वितरण और विनिमय जैसी खुदरा सेवाएं प्रदान करता है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय सभी मूल्यवर्ग के नए/अच्छे नोट और सिक्के जारी कर रहे हैं, गंदे नोटों विनिमय कर रहे हैं, कटे-फटे नोटों को अधिनिर्णित कर रहे हैं और लेन-देन या विनिमय के लिए सिक्कों और नोटों को स्वीकार कर रहे हैं। इन सेवाओं का विस्तार करने की दृष्टि से, हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों को भी बड़ी संख्या में मुद्रा तिजोरियाँ और छोटे सिक्का डिपो खोलने की अनुमति दी है। हमने आरबीआई (नोट वापसी) नियमावली के तहत कटे-फटे नोटों का अधिनिर्णयन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं को भी पूरी शक्तियाँ सौंपी है।

2. हमने हाल के दिनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि नए नोट और सिक्के पर्याप्त मात्रा में मुद्रा तिजोरियों में और उनके माध्यम से गैर-तिजोरी बैंक शाखाओं में उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, हमने न केवल मुद्रा तिजोरियों में गंदे नोटों के संचय को साफ किया है, बल्कि मुद्रा तिजोरियों से गंदे नोटों को हटाने और बेहतर सुरक्षा निगरानी के तहत मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों के माध्यम से उनके त्वरित निपटान की सुविधा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा भी तैयार किया है।

3. (क) नए/अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों और सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों के लिए उनकी मांगों को पूरा करने, (ख) गंदे नोटों का विनिमय करने, (ग) कटे-फटे नोटों को अधिनिर्णित करने और (घ) सिक्कों और नोटों को या तो लेन-देन के लिए या विनिमय में स्वीकार करने के संबंध में, ग्राहक सेवाओं को व्यापक आधार देने के लिए समग्र नीति के मामले यह निर्णय लिया गया है कि देश के सभी हिस्सों में मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों की सभी शाखाएं इन सेवाओं को आम जनता को अधिक सक्रिय रूप से और सख्ती से प्रदान करें ताकि वहाँ उन्हें केवल इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं हो। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं में इस तरह की सुविधा की उपलब्धता के बारे में जनता की जानकारी के लिए बड़े पैमाने पर इसे प्रचारित करें।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय

(पी.के. बिस्वास)

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