विलंबित क्रेडिट के लिए मुआवजे का प्रावधान - ईसीएस/ईएफटी/एसईएफटी - आरबीआई - Reserve Bank of India
79046960
11 अप्रैल 2005
को प्रकाशित
विलंबित क्रेडिट के लिए मुआवजे का प्रावधान - ईसीएस/ईएफटी/एसईएफटी
आरबीआई/2004-05/417 11 अप्रैल, 2005 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी। महोदय विलंबित क्रेडिट के लिए मुआवजे का प्रावधान - ईसीएस/ईएफटी/एसईएफटी हमारे संज्ञान में यह लाया गया है कि लाभार्थियों/ग्राहकों को ईसीएस निधियों के विलंबित क्रेडिट के मामले में मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया जा रहा है जब तक कि वे इसकी मांग नहीं करते हैं। हम एक बार पुनः दोहराना चाहते हैं कि डीबीओडी द्वारा बाहरी चेकों की वसूली के लिए ग्राहक के खातों में विलंबित क्रेडिट के विषय पर जारी किए गए मौजूदा निर्देश के अनुसार ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान ग्राहकों के दावे की प्रतीक्षा किए बिना बैंकों द्वारा स्वतः किया जाना चाहिए। भवदीय (काजा सुधाकर) |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?