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79062164

नामांकित बैंकों के ई-पेमेंट सॉफ्टवेयर में 'ड्रॉप डाउन मेन्यू' का प्रावधान

आरबीआई/2007-2008/252
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच 9468/41.07.003/2007-08

03 मार्च 2008

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और उसके सहयोगी बैंक/ इलाहाबाद बैंक/ बैंक ऑफ़ बड़ौदा/ बैंक ऑफ़ इंडिया/ केनरा बैंक/ सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया/ कॉर्पोरेशन बैंक/ देना बैंक/ इंडियन बैंक/ इंडियन ओवरसीज़ बैंक/ पंजाब नेशनल बैंक/ सिंडिकेट बैंक/ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक/यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/विजया बैंक/यूटीआई बैंक लिमिटेड/एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/आईडीबीआई लिमिटेड

महोदय,

नामांकित बैंकों के ई-पेमेंट सॉफ्टवेयर में 'ड्रॉप डाउन मेन्यू' का प्रावधान

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2007 की अपनी रिपोर्ट में पाया है कि कुछ बड़े मूल्य के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में गलत वर्गीकरण ने केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को प्रभावित किया था। रिपोर्ट की समीक्षा पर लोक लेखा समिति ने ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रणालीगत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

2. इसलिए, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि ई-पेमेंट्स (ईएएसईआर) के लिए नई लेखा प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लंबित होने तक, ईएएसआईईएसटी (EASIEST) में नामित बैंकों के ई-पेमेंट सॉफ़्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होनी चाहिए: :-

i) निर्धारिती को केवल अपने निर्धारिती कोड की प्रविष्टि करने की आवश्यकता होनी चाहिए। बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशंस के साथ उपलब्ध निर्धारिती कोड मास्टर/निर्देशिका में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारिती का नाम और पता, स्थान कोड आदि जैसे संबंधित फ़ील्ड सिस्टम द्वारा पहले से भरे जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती इन संबंधित फ़ील्ड में मैन्युअल रूप से कोई प्रविष्टि नहीं कर सकता है।

ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए विभिन्न खाता शीर्ष कोड से संबंधित प्रासंगिक फ़ील्ड अनिवार्य रूप से 'ड्रॉप डाउन मेनू' के रूप में होनी चाहिए और फिर से, खाता शीर्ष या प्रासंगिक खाता शीर्ष कोड के संबंध में निर्धारिती द्वारा मैन्युअल प्रविष्टि के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। खाता के शीर्ष का विवरण पूर्ण रूप से होना चाहिए और संक्षिप्त या छोटा नहीं होना चाहिए ताकि निर्धारिती के पास प्रपत्र भरने में उसकी सहायता करने के लिए पूरी जानकारी हो।

iii) निर्धारिती कोड के अलावा, निर्धारिती द्वारा की जाने वाली एकमात्र अन्य मैन्युअल प्रविष्टि विभिन्न शुल्कों/सेवाओं और उनके घटकों के कारण भुगतान की जाने वाली कर की राशि होनी चाहिए। भुगतान किए गए कुल करों से संबंधित प्रासंगिक फ़ील्ड को भी विभिन्न खाता शीर्षों के विरुद्ध प्रविष्टियों के संदर्भ में स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

iv) करदाता को अपने प्रासंगिक खाते में डेबिट को अंतिम रूप से अधिकृत करने से पहले विभिन्न प्रविष्टियों को स्वीकार/संशोधित/अस्वीकार करने के विकल्प की सुविधा सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए।

3. ई-पीएओ की स्थापना और ईएएसईआर के कार्यान्वयन के साथ, प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी रिकॉर्ड/क्षेत्र के संबंध में मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तदनुसार, नामित बैंक के लिए ईएएसईआर में भाग लेने के लिए ऊपर दर्शाए गए परिवर्तन अनिवार्य होंगे। जो बैंक ऊपर दर्शाए गए परिवर्तनों को लागू नहीं करते हैं, उन्हें मैन्युअल रसीदों के लिए निर्धारित एफपीबी आदि के माध्यम से लेनदेन की अनुमार्गण प्रणाली का पालन करना होगा।

भवदीय

(एम. टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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