सरकारी विभागों को ई-पेमेंट की सुविधा का प्रावधान - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी विभागों को ई-पेमेंट की सुविधा का प्रावधान
आरबीआई/2006-2007/359 30 अप्रैल 2007 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय, सरकारी विभागों को ई-पेमेंट की सुविधा का प्रावधान जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 6 अप्रैल 2004 के कार्यालय आदेश सं. 98/ओआरडी/1 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सरकारी विभागों को ई-भुगतान और ई-रसीद प्रणाली पर अंतरण करने का निर्देश दिया है ताकि सरकारी लेन-देनों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और विलंब से बचा जा सके क्योंकि इस प्रकार के विलंब से भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं। 2. परिणामस्वरूप, एजेंसी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ईसीएस/ईएफ़टी सुविधाएं प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी लेनदेन करने के लिए ग्राहकों को समर्थकारी वातावरण और सुविधाएं प्रदान करें। जबकि कई बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा हमें यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की मान्यता प्राप्त एजेंसी बैंकों की अनिच्छा के कारण ईसीएस/ईएफ़टी पर अंतरण अपेक्षित गति से नहीं हुई है। उन्होंने हमारे संज्ञान में यह भी लाया है कि मान्यता प्राप्त बैंक अपना जमा खाता खोलने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। 3. इसलिए, हम आपको सलाह देते हैं कि आप सरकारी व्यवसाय संभालने वाली अपनी शाखाओं को निर्देश दें कि वे सीवीसी (CVC) दिशानिर्देशों को, जैसा कि उपर्युक्तपैरा 1 में दर्शाया गया है, उन्हें लागू करने में सरकारी विभागों की, जब भी उनसे ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी शाखाओं को जारी किए गए अपने अनुदेशों की एक प्रति हमारे अवलोकन के लिए अग्रेषित करें। भवदीय (एम. टी. वर्गीज) |