काउंटरों में नोट गिनने वाली मशीनों का प्रावधान - आरबीआई - Reserve Bank of India
काउंटरों में नोट गिनने वाली मशीनों का प्रावधान
29 जनवरी 2004 आरबीआई/2004/30 डीसीएम (आयो)सं.874/10.36.00/2003-04 अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक महोदय, काउंटरों में नोट गिनने वाली मशीनों का प्रावधान हम सूचित करते हैं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 7 नवंबर 2001 को जनहित में जारी निर्देशों डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी. 43/13.03.00/2001-02 के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंक शाखाओं को अनस्टैपल्ड स्थिति में नोट जारी करने/स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमने बैंकों को समय-समय पर भुगतान काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में डुएल डिस्प्ले नोट काउंटिंग मशीन / नोट काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया है ताकि ग्राहक जारी किए गए नोट की संख्यात्मक सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकें। 2. यद्यपि, हमें बहुत सी शाखाओं में डुएल डिस्प्ले नोट काउंटिंग मशीन का प्रावधान न करने के संबंध में आम जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अत: कृपया यह सुनिश्चित करें कि आम जनता के मन में विश्वास पैदा करने की दिशा में ग्राहकों के उपयोग के लिए शाखाओं में पर्याप्त संख्या में नोट काउंटिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। 3. कृपया पावती दें। भवदीय (वी.आर. गायकवाड़) |