प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता
भारिबैं/2022-23/78 28 जून, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान की आवश्यकता कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 ("एमडी-टीएलई") का खंड 77 देखें। 2. 1 सितंबर 2016 के परिपत्र "बैंकों द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश" के दायरे से बाहर रखी गई संस्थाओं को ग्लाइड पथ प्रदान करने और एमडी-टीएलई के खंड 77 के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एमडी-टीएलई जारी करने की तारीख (24 सितंबर 2021) को शेष एसआर में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार सूचित किया जाता है: ए) ऐसे एसआर के वहन मूल्य और एमडी-टीएलई जारी करने की तारीख के बाद अगली वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि तक एमडी-टीएलई के खंड 77 के अनुसार आने वाले मूल्यांकन के बीच के अंतर को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि, अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26, तक प्रावधानीकृत किया जा सकता है। बी) हालांकि ऐसे निवेशित एसआर का बाद में निरंतर आधार पर मूल्यांकन सख्ती से एमडी-टीएलई के प्रावधानों के अनुसार होंगे। 3. सभी ऋण देने वाली संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित योजना तैयार करेंगी कि उक्त खंड 2(ए) के अनुपालन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया गया प्रावधान इस मायने में आवश्यक प्रावधान के पांचवें हिस्से से कम नहीं है। 4. एमडी-टीएलई के जारी होने के बाद एसआर में किए गए निवेशों का मूल्यांकन सख्ती से उसके प्रावधानों के अनुसार होगा। 5. एमडी-टीएलई के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |