पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
भारिबैं/2020-21/86 जनवरी 27, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां – क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड कृपया ‘पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश – नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)’ पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.4./21.06.001/2015-16 और बासल III पूंजी विनियमों पर दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्रों के पैरा 6 के संदर्भ में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के साथ-साथ क्रिसिल लिमिटेड को पूंजी पर्याप्तता के लिए बैंकों के दावों का जोखिम भार निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त है। क्रिसिल लिमिटेड का रेटिंग कारोबार अब क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, को अंतरित हो गया है, जो सेबी के 19 सितंबर, 2018 के परिपत्र के साथ पठित सेबी की 11 सितंबर, 2018 की अधिसूचना के अनुपालन में है। अतः बैंक पूंजी पर्याप्तता के लिए अपने दावों का जोखिम भार निर्धारित करने के प्रयोजन से क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-रिस्क वेट मैपिंग वैसा ही होगा, जैसा कि क्रिसिल लिमिटेड के मामले में था और क्रिसिल लिमिटेड द्वारा पहले दिए जा रहे रेटिंग प्रतीकों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 3. उपर्युक्त मास्टर परिपत्रों में बाह्य क्रेडिट रेटिंग के बारे में निर्धारित अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (मनोरंजन मिश्रा) |