पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां – इन्फॉमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्रॉ. लि. (इन्फॉमेरिक्स) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां – इन्फॉमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्रॉ. लि. (इन्फॉमेरिक्स)
भा.रि.बैं./2016-17/321 13 जून 2017 अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ महोदया/महोदय, पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां – इन्फॉमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्रॉ. लि. (इन्फॉमेरिक्स) कृपया 'पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' के संबंध में 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी. 4/21.06.001/2015-16 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए बैंकों के दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से छह देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों अर्थात् केयर, क्रिसिल, फिच इंडिया, इकरा, ब्रिकवर्क रेटिंग्स और स्मेरा को मान्यता प्रदान की गई है। इन देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों की मैपिंग बासल II ढांचे के अंतर्गत मानकीकृत पद्धति के अनुसार लागू उपयुक्त जोखिम भार से की गई है। 3. यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से बैंक मौजूदा छह देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों के अलावा इन्फॉमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्रॉ. लि. (इन्फॉमेरिक्स) की रेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉमेरिक्स द्वारा दी गई दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों के लिए रेटिंग-जोखिम भार मैपिंग वही होगी जो अन्य रेटिंग एजेंसियों के मामले में है। भवदीय, (एस.एस. बारिक) |