बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकशील दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकशील दिशानिर्देश
आरबीआइ/2008-09/267 3 नवंबर 2008 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ महोदय बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकशील दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 अगस्त 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.132/2008-09 का पैरा 6.1 देखें जिसके अनुसार उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अग्रिमों की पुनर्रचना पर आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार से अग्रिमों की केवल तीन श्रेणियों को ही बाहर रखा गया 2. यह देखा गया है कि 10 वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के कारण कई आवास ऋण विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे सामान्यत: काफी लंबी चुकौती अवधि के साथ मंजूर किये जाते हैं । 3. इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि पर लागू 10 वर्ष की अधिकतम सीमा पुनर्रचित आवास ऋणों पर लागू नहीं होगी, बशर्ते उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पूरा पालन किया जाए । बैंकों के निदेशक बोर्डों को चाहिए कि वे अग्रिमों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को विचार में लेते हुए पुनर्रचित अग्रिमों के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित करें । 4. यह भी निर्णय लिया गया है कि पुनर्रचित आवास ऋणों पर दिनांक 1 जुलाई 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.0001/2008-09 द्वारा जारी "पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकशील दिशानिर्देश - पूंजी पर्याप्तता के नये ढांचे का कार्यान्वयन" संबंधी हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा 5.10.1 में निर्धारित जोखिम भार से 25 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त जोखिम भार लगाया जाए । भवदीय (पी. विजय भास्कर) |