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विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - जमाराशि लेनेवाली तथा जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

भारिबैं/2006-07/265
डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं. 89/03.05.002/2006-07

22 फरवरी, 2007

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों-सहित)

महोदय,

विवेकपूर्ण मानदंड निदेश - जमाराशि लेनेवाली तथा
जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

कृपया 12 दिसंबर, 2006 का हमारा परिपत्र डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं86/ 03.02.089/ 2006-07 देखें जिसके अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया था। 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना डीएफसी 119/डीजी(एसपीटी-98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को, परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, तदनुसार संशोधित किया जाना था।

2. यह महसूस किया गया कि वर्तमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के अधिक्रमण में विवेकपूर्ण मानदंड निदेशों का एक अलग सेट, परिचालन सुविधा के लिए, जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी-सहित) तथा जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी के लिए जारी किया जाए। तदनुसार, विवेकपूर्ण मानदंड निदेशों के दो सेट, अर्थात् जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस.192/डीजी(वीएल)-2007 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 और जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी के लिए 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी (वीएल)-2007 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकरण या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 सभी संबंधितों द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए संलग्न किए गए हैं।

3. जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी पर लागू अधिसूचना के पैराग्राफ 22 से यह पता चलेगा कि यह तय किया गया है कि जिन एनबीएफसी तथा आरएनबीसी की कुल परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक हैं उन्हें अब से संबंधित माह की समाप्ति के सात दिन के भीतर मासिक आधार पर फार्मेट (एनबीएस 6) में यथा निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी प्रथम विवरणी 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त माह के लिए प्रस्तुत की जाए।

4. तथापि, जिन एनबीएफसी की जमाराशियां 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं वे पूंजी बाजार ऋण से संबंधित विवरणी पहले की तरह ही 31 मार्च 2007 को समाप्त माह तक प्रस्तुत करना जारी रखें। इसके बाद संशोधित अनुदेश लागू होंगे।

भवदीय

(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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