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बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - परिपक्‍वता तक धारित (एचटीएम) की श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री

आरबीआई/2018-19/204
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.46/21.04.141/2018-19

10 जून 2019

सभी वाणिज्‍यिक बैंक
(आरआरबी को छोडकर)

महोदय/महोदया

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - परिपक्‍वता तक धारित (एचटीएम) की श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री

कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि सं बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो बैंकों को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटीकरण करना चाहिए और बाजार मूल्य की तुलना में अतिरिक्त बही मूल्य को दर्शाना चाहिए जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

2. ऐसे लेनदेन जिन्‍हें 5 प्रतिशत की उच्‍चतम सीमा में शामिल किए जाने से पूर्व में ही छूट प्राप्‍त है के अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा राज्‍य विकास ऋणों (एसडीएल) के पुनःक्रय को भी छूट प्रदान की जाए।

भवदीय,

(सौरभ सिन्‍हा)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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