बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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17 मार्च 2020
को प्रकाशित
बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का विभाजन (स्प्रेडिंग) और निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफ़आर) का सृजन
आरबीआई/2019-20/175 17 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – एमटीएम हानि का कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 2 अप्रैल 2018 का परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 देखें। 2. कुछ बैंकों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या आईएफआर, जो सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व का हिस्सा बनाते हैं, केवल कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियों के केवल 1.25% की सीमा तक ही टियर II पूंजी के रूप में गिने जा सकते हैं। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि आईएफआर के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। भवदीय, (सौरभ सिन्हा) |
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