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बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन – राज्य विकास ऋण

आरबीआई/2018-19/28
बैंविवि.बीपी.बीसी.002/21.04.141/2018-19

27 जुलाई 2018

सभी बैंक और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं,

महोदय,

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन – राज्य विकास ऋण

कृपया दिनांक 06 जून 2018 के 2018-19 के द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 2 का संदर्भ लें, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण देखी गई कीमतों के आधार पर होना चाहिए।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों, अर्थात राज्य विकास ऋण (एसडीएल) का मूल्य-निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि वह उनके उचित मूल्य को वस्तुपरक रूप से देखी गई कीमतों/ प्रतिफल के आधार पर प्रदर्शित करे।

3. फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) 30 सितंबर, 2018 से उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर एसडीएल के मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य उपलब्ध कराएगा, जिसका उपयोग उसी तिथि से एसडीएल के मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए।

4. तब तक बैंक 1 जुलाई 2015 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 में वर्णित तरीके से एसडीएल का मूल्य निर्धारण जारी रखेंगे।

भवदीय

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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