आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं
भारिबैं/2019-20/216 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैराग्राफ 25का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी.33/21.04.048/2019-20, दिनांक 07 फरवरी, 2020 के माध्यम से बैंकों को वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख (डीसीसीओ) को स्थगित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 2. इस संबंध में बैंकोंको जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों को यथारूप से एनबीएफसी पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। 3. ऊपर उल्लिखित मास्टर निदेशों को तदनुसार संशोधित किया जा रहा है। भवदीय (मनोरंजन मिश्र) |