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गैर - जमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

आरबीआइ 2008-09/434
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 125 /21.04.048/2008-09
17 अप्रैल 2009
27 चैत्र 1931 (शक)
 

अध्यक्ष /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

 

महोदय

गैर - जमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
 

कृपया अग्रिमों से संबंधित आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड पर 1 जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 20/21.04.048/2008-09 का पैरा 5.4 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘गैर-जमानती एक्सपोज़र’ और ‘जमानत’ को परिभाषित किया गया है।

2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तथा बैंकों के तुलन पत्र की अनुसूची 9 में गैर-जमानती अग्रिमों की स्थिति सही-सही दर्शाने के लिए, निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

क) प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए बेजमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में जिन अधिकारों, लाइसेंसो, प्राधिकारों पर बैंकों का भार सृजित किया गया हो, उन्हें मूर्त जमानत नहीं माना जाना चाहिए। अत: ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती माना जाना चाहिए।

ख) बैंकों को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि भी प्रकट करनी चाहिए जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार सृजित करने जैसी अमूर्त जमानत ली गयी हो तथा ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करना चाहिए। यह सूचना ‘लेखे पर टिप्पणी’ में अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए। इससे इन ऋणों को पूर्णतया बेजमानती ऋणों से अलग दर्शाया जा सकेगा।

3. यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 से लागू होगा।

 
 

भवदीय

 
 

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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