गैर - जमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर - जमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ 2008-09/434
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बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 125 /21.04.048/2008-09 |
17 अप्रैल 2009
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27 चैत्र 1931 (शक)
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अध्यक्ष /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
महोदय |
गैर - जमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
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कृपया अग्रिमों से संबंधित आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड पर 1 जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 20/21.04.048/2008-09 का पैरा 5.4 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘गैर-जमानती एक्सपोज़र’ और ‘जमानत’ को परिभाषित किया गया है। 2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तथा बैंकों के तुलन पत्र की अनुसूची 9 में गैर-जमानती अग्रिमों की स्थिति सही-सही दर्शाने के लिए, निम्नानुसार सूचित किया जाता है :
3. यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 से लागू होगा। |
भवदीय |
(प्रशांत सरन) |