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लोक भविष्य निधि 1968 - प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ब्याज देयता पर व्यापारवर्त कमीशन का भुगतान

आरबीआई/2004/250
सीओ.डीटी.संख्या 15.02.001/H.7376/2003-04

16 जून 2004
ज्येष्ठ 26, 1926 (एस)

महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
(14 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इसके 7 सहयोगी बैंक)

महोदय,

लोक भविष्य निधि 1968 - प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ब्याज देयता पर व्यापारवर्त कमीशन का भुगतान

कृपया दिनांक 2 अप्रैल 1993 के हमारे परिपत्र पत्र संख्या 31.12.002/1710/1992-93 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न) जिसके अनुसार एजेंसी बैंकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ब्याज क्रेडिट और ब्याज डेबिट स्क्रॉल में शामिल राशि पर टर्नओवर कमीशन का दावा करने के व्यवहार से बचने की सलाह दी गई थी।

2. मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि कुछ एजेंसी बैंकों ने एक तरफ व्यक्तिगत खाते में ब्याज जमा करते समय और दूसरी ओर भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर से इसकी प्रतिपूर्ति का दावा करते हुए पावती पक्ष के साथ-साथ भुगतान पक्ष पर ब्याज राशि पर व्यापारवर्त कमीशन का दावा किया था। हम दोहराते हैं कि उपरोक्त लेनदेन पर एजेंसी बैंकों को कोई टर्नओवर कमीशन देय नहीं है, क्योंकि ये केवल कल्पित प्रविष्टियां हैं।

3. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी संबंधित शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि पीपीएफ 1968 के तहत प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च की ब्याज क्रेडिट और ब्याज डेबिट स्क्रॉल की राशि पर व्यापारवर्त कमीशन के लिए दावे भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों/सीएएस, नागपुर को प्रस्तुत न किए जाएं।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(बी.बी. संगमा)
महाप्रबंधक

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