लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 – स्पष्टीकरण - पीपीएफ (एचयूएफ) खाते के ब्याज में भु्गतान के संबध में - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 – स्पष्टीकरण - पीपीएफ (एचयूएफ) खाते के ब्याज में भु्गतान के संबध में
आरबीआइ/2010-11/578 जून 17, 2011 मॅनेजिंग डायरेक्टर/मुख्य महाप्रबंधक प्रिय महोदय/महोदया लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 – स्पष्टीकरण - कृपया हमारे दिनांक 27 दिसंबर 2010 के परिपत्र सं. भारिबैं/2010-11/344 सबैंलेवि. सीडीडी. सं. एच-4311/15.02.001/2010-11 को देखे , जिसके साथ उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के दिनांक 7 दिसंबर 2010 की अधिसूचना सं.जीएसआर.956(ई) को अग्रेषित किया गया था | 2. इस संबंध में भारत सरकार के उनके दिनांक 1 जून 2011 के पत्रांक एफ सं.7/4/2008- NSII के द्वारा यह निर्णय किया है कि पीपीएफ दरों पर ब्याज का भुगतान उन पीपीएफ (एचयूएफ) खातों पर किया जाएगा जोकि 13 मई 2005 के बाद परिपक्व हुए है किंतु 7 दिसंबर 2010 के पहले अंशदाताओं द्वारा बंद किए गए है, बशर्ते कि खातों को इसके बाद आगे न बढ़ाया गया हो और इन खातों मे बिना कोई आगे अंशदान किए जमाशेष रखा गया | 3. आप इस योजना का क्रियान्वयन करनेवाली अपनी शाखाओं को इसे सूचित करें | भवदीय (पी.एस. रंगाराव) अनु . यथोक्त |