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131753108

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 योजना की धारा 9(3) में संशोधन

आरबीआई /2010-11/344
डीजीबीए. सीडीडी. सं. H-4311/15.02.001/2010-11                  

27 दिसम्बर, 2010

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
सरकारी लेखा विभाग/मुख्यालय
भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/
बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/
कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज बैंक/
पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूको बैंक/
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/
आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआई बैंक

महोदया/महोदय,

   लोक भविष्य निधि योजना, 1968
   योजना की धारा 9(3) में संशोधन

हम यहां उपरोक्त विषय पर दिनांक 7 दिसंबर 2010 के भारत सरकार की अधिसूचना G.S.R. 956 (E) की एक प्रति अग्रेषित कर रहे हैं, जिसकी सामग्री स्वयं स्पष्ट है।

2. अधिसूचना की सामग्री को पीपीएफ योजना संचालित करने वाले आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाया जा सकता है और पीपीएफ ग्राहकों की जानकारी के लिए आपकी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

भवदीया

(संगीता लालवानी)
उप महाप्रबंधक


वित्तीय मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7th दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 956(). – केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि-योजना, 1968 में निम्नलिखित योजना तैयार करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2010 है।

(2) ये योजना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के पैरा 9 के उप-पैरा (3) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के निमित 2005 कि मई मास की 13 तारीख से पहले खोला गया खाता प्रारंभिक अभिदान किया गए वर्ष के अंत से पंद्रह वर्षों के समाप्त होने के पश्चात् बंद हो और अभिदाता के खाते कि समग्र राशि उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर अभिदाता से किसी बकाया ब्याज संबंधी समायोजन करने के पश्चात यदि कोई हो, प्रतिदाय कर दी जाएगी। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के निमित खोले गए खातों कि दशा में, जहां प्रारंभिक अभिदान किए गए वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष पहले ही पूरे हो गए हैं, उन्हें चालू वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च, 2011 को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के खाते में जमा समग्र राशि उसके द्वारा लिए गए ऋणों पर अभिदाता से बकाया ब्याज संबंधी समायोजन, यदि कोई हो, करने के पश्चात् प्रतिदाय कर दी जाएगी।.”

[फा.सं. एफ़.7/4/2008-एनएस.II]

एम. ए. खान, अवर सचिव.

टिप्पणी: इस योजना को सा.का.नि. 1136(अ) तारीख़ 15-6-1968, के द्वारा अधिसूचित किया गया है और सा.का.नि. 368 (अ), तारीख़ 1-8-72, सा.का.नि. 217(अ), तारीख़ 9-3-79, सा.का.नि.  271(अ), तारीख़ 16-3-83, सा.का.नि. 54(अ), तारीख़ 7-2-84, सा.का.नि. 895(अ), तारीख़ 23-6-86, सा.का.नि. 1013(अ), तारीख़ 6-7-99, सा.का.नि. 908(अ), तारीख़ 6-12-2000, सा.का.नि. 679(अ), तारीख़ 4-10-2002, सा.का.नि. 768(अ), तारीख़ 15-11-2002, सा.का.नि. 585(अ), तारीख़ 25-7-2003, सा.का.नि. 690(अ), तारीख़ 27-8-2003, सा.का.नि. 755(अ), तारीख़ 19 11-2004, and सा.का.नि. 291(अ), तारीख़ 13-5-2005.

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