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79046672

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 - संशोधन

आरबीआई/2004-05/468
संदर्भ संख्या.सीओ.डीटी.15.02.001/एच -9593-9615/2004-05

14 मई 2005
चैत्र 23, 1927 (एस)

महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक;
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/
बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/
कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/
यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/

महोदय,

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 - संशोधन

हम इस परिपत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 13 मई, 2005 को जारी’ लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के प्रावधानों में किए गए निम्नलिखित संशोधनों की अधिसूचना संख्या जीएसआर ____ (ई) की एक प्रति अग्रेषित कर रहे हैं :

i. पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (2) को हटा दिया जाए;
ii. पैराग्राफ 12 में, उप-पैराग्राफ (1) में, नोट को हटा दिया जाए;
iii. फॉर्म ए में -

ए. शीर्षक 'स्व/नाबालिग(एस)/एचयूएफ/एसोसिएशन के नाम पर खाता' शीर्षक के स्थान पर 'स्वयं/नाबालिग (एस)' शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

बी. पैराग्राफ (ii) में, 'या एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का एक संघ' शब्दों को हटा दिया जाएगा;

सी. विवरण में पैराग्राफ (iii) में; एस.नं.3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा;

डी. पैराग्राफ (iv) में, उप-पैराग्राफ (b) और (c) को हटा दिया जाएगा;

ई. 'नोट 1' को हटा दिया जाएगा।

2. पीपीएफ योजना 1968 में ये संशोधन 13 मई, 2005 से प्रभावी होंगे। कृपया पीपीएफ योजना, 1968 को संचालित करने के लिए अपनी सभी अधिकृत नामित शाखाओं/कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें। इन संशोधनों को पीपीएफ खाताधारकों को नोटिस में लायें और उपरोक्त शाखाओं द्वारा नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. कृपया पावती प्रदान करें।

भवदीय,

(डी राजगोपाल राव)
उप महाप्रबंधक

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