लोक भविष्य निधि योजना, 1968 - संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना, 1968 - संशोधन
आरबीआई/2004-05/468 14 मई 2005 महाप्रबंधक महोदय, लोक भविष्य निधि योजना, 1968 - संशोधन हम इस परिपत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 13 मई, 2005 को जारी’ लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के प्रावधानों में किए गए निम्नलिखित संशोधनों की अधिसूचना संख्या जीएसआर ____ (ई) की एक प्रति अग्रेषित कर रहे हैं : i. पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (2) को हटा दिया जाए; ए. शीर्षक 'स्व/नाबालिग(एस)/एचयूएफ/एसोसिएशन के नाम पर खाता' शीर्षक के स्थान पर 'स्वयं/नाबालिग (एस)' शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा; बी. पैराग्राफ (ii) में, 'या एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का एक संघ' शब्दों को हटा दिया जाएगा; सी. विवरण में पैराग्राफ (iii) में; एस.नं.3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा; डी. पैराग्राफ (iv) में, उप-पैराग्राफ (b) और (c) को हटा दिया जाएगा; ई. 'नोट 1' को हटा दिया जाएगा। 2. पीपीएफ योजना 1968 में ये संशोधन 13 मई, 2005 से प्रभावी होंगे। कृपया पीपीएफ योजना, 1968 को संचालित करने के लिए अपनी सभी अधिकृत नामित शाखाओं/कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें। इन संशोधनों को पीपीएफ खाताधारकों को नोटिस में लायें और उपरोक्त शाखाओं द्वारा नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 3. कृपया पावती प्रदान करें। भवदीय, (डी राजगोपाल राव) |