लोक भविष्य निधि योजना, 1968 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - नियमों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना, 1968 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 - नियमों में संशोधन
आरबीआई/2014-15/130 17 जुलाई 2014 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक लोक भविष्य निधि योजना, 1968 और हम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति अग्रेषित करते हैं, जिसकी विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट है।
इन परिपत्रों की विषय-वस्तु लोक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), 1968 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 2004 का संचालन करने वाली आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाई जा सकती है। इन्हें पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 के ग्राहकों की जानकारी के लिए आपकी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भवदीय, (आर.के. सिंह) अनुलग्न : यथोक्त |