लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) – ब्याज दरों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) – ब्याज दरों में संशोधन
भारिबैं/2011-12/483 अप्रैल 03,2012 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय / महोदया, लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ, 1968) और वरिष्ठ कृपया लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर के संबंध में हमारे दिनांक 20 जनवरी 2012 के परिपत्र सं.भारिबै /2011-12/359 को देखें | इसमें यह सूचित किया गया है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज में संशोधन पर सरकार के निर्णय के अनुसार सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पहले उस वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को अधिसूचित करेगी | 2. भारत सरकार ने अपने दिनांक 26 मार्च 2012 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं.6-1/2011-एनएस-II (पीटी.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को सूचित किया है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पीपीएफ, 1968 एवं एससीएसएस, 2004 के लिए 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी ब्याज दर, योजना में ब्याज चक्रवृद्धि (interest compounding) / भुगतान अन्तर्निहित (Payment built-in) आधार पर निम्नानुसार होगी :
3. इस परिपत्र की विषयवस्तु अपनी पीपीएफ, 1968 एवं एससीएसएस, 2004 योजनाएं परिचालित करनेवाली शाखाओं की जानकारी में लाएं | इसे पीपीएफ, 1968 एवं एससीएसएस, 2004 अंशदाताओं की जानकारी के लिए अपनी शाखाओं के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करें | भवदीया, (संगीता लालवानी) |