लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - ब्याज दरों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ, 1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - ब्याज दरों में संशोधन
भारिबै/2012-13/458 28 मार्च, 2013 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ, 1968) और कृपया हमारे दिनांक 20 जनवरी, 2012 के परिपत्र आरबीआई/2011-12/359 को देखें जो अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के बारे में है और जिसमें यह संकेत दिया गया था कि सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के ब्याज दर के संशोधन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के 01 अप्रैल से पहले सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। 2. भारत सरकार ने अब उनके कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 6-1/2011-एनएस.II(पीटी.) दिनांक 25 मार्च, 2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को सूचित किया है । तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 के लिए ब्याज की दर, 01 अप्रैल, 2013 से, योजनाओं में चक्रवृद्धि / पेमेंट बिल्ट-इन आधार पर निम्नानुसार होगी:
3. इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने बैंक की पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 योजनाओं को संचालित करने वाली शाखाओं की जानकारी में लाए। इसे पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 अंशदाताओं की जानकारी के लिए अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें। (संगीता लालवानी) |