सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
प.वि.सं.बी.सी.3/08.91.020/96 20 जनवरी, 1997 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
प्रिय महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 सितंबर 1995 का हमारा परिपत्र DOS.BC.14/Adm.919/16.13.100/95 देखें। कुछ बैंकों ने एसीबी के गठन, गैर-आधिकारिक निदेशकों के आवर्तन आदि से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। इस संबंध में हमारा स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं: i) गैर-आधिकारिक निदेशकों का आवर्तन गैर-आधिकारिक निदेशकों का हर दो साल में आवर्तन किया जाना चाहिए। हालाँकि, बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक गैर-आधिकारिक निदेशक एक सनदी लेखाकार है। यदि बैंक में केवल एक गैर-आधिकारिक सनदी लेखाकार निदेशक है, तो उसका आवर्तन नहीं किया जाएगा और एसीबी में बने रहेगा। ii) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकापालक अधिकारी का जुड़ाव यह इरादा नहीं है कि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति की जाये। iii) किसी गैर-आधिकारिक निदेशक को लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। 2. यदि पहले से एसीबी का गठन नहीं किया गया है तो उसे ऊपर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए तुरंत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। भवदीय |