भारत से बाहर के निवसियों द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों से भिन्न प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत से बाहर के निवसियों द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों से भिन्न प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री
भा.रि.बैंक/2016-17/197 27 दिसम्बर 2016 सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय, भारत से बाहर के निवसियों द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या.श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 03 मई 2000 की अधिसूचना सं॰फेमा 20/2000-आरबी के मार्फत अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (मूल विनियमावली) की अनुसूची 05 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs), पात्र विदेशी निवेशक (QFIs), पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एवं सेबी के पास पंजीकृत दीर्घावधि निवेशक प्रत्यावर्तनीय आधार पर और सेबी तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद कर सकते हैं। 2. भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय डिबेंचर / बॉन्ड विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशकों द्वारा अधिग्रहित करने के तौर-तरीकों में लचिलापन लाने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें इन लिखतों में प्रत्यक्ष अथवा बाजार में प्रचलित / अनुमत प्रथा के अनुरूप किसी अन्य प्रकार से इन लिखतों में लेनदेन करने की अनुमति दी जाए। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (टी. रबी शंकर) |