अंतर कंपनी जमाराशियों (आइसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अंतर कंपनी जमाराशियों (आइसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाना
भारिबैं/2010-11/224 1 अक्तूबर 2010 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी अंतर कंपनी जमाराशियों (आइसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाना कृपया प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनगत दिशानिर्देशों पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र भारिबैं/2010-11/81 (आंऋप्रवि.पीडीआरडी. 01/03.64.00/2010-11) देखें जिसमें स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को अन्य शर्तों का पालन करते हुए अपनी निवल स्वाधिकृत निधि 50% की सीमा तक अंतर कंपनी जमाराशियों के माध्यम से जुटाने की अनुमति दी गई है। 2. उक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक उनकी निवल स्वाधिकृत निधियो के 75% तक अंतर कंपनी जमाराशियों के माध्यम से जुटाने की अनुमति दी जाए। साथ ही, स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को अपनी निधियन आवश्यकताओं के आधार पर अंतर कंपनी अंतरण जुटाने की अनुमति है। तदनुसार, उक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 3.6 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-
भवदीय (के.के. वोहरा) |