ब्याज दरें – आरआइडीएफ एवं अन्य निधियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
ब्याज दरें – आरआइडीएफ एवं अन्य निधियां
भारिबैं / 2011-12 /451 16 मार्च 2012 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, ब्याज दरें – आरआइडीएफ एवं अन्य निधियां भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 13 फरवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा बैंक दर को संशोधित कर 6 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर देने के फलस्वरूप आरआइडीएफ तथा सिडबी और एनएचबी के पास रखी ऐसी निधियों पर लागू ब्याज दरों की समीक्षा की गई तथा निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया कि : (क) निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र दायित्वों में पाई जानेवाली कमी के कारण नाबार्ड/सिड़बी/ एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा नाबार्ड द्वारा आरआइडीएफ से संवितरित ऋणों पर 31 मार्च 2012 तक बैंकों को देय ब्याज दरें अपरिवर्तित रखते हुए निम्नानुसार संशोधन पूर्व बैंक दर से सहलग्न रखी जाएं :
(ख) नाबार्ड / सिड़बी / एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद आरआइडीएफ से नाबार्ड द्वारा संवितरित ऋणों पर देय ब्याज दरों को संशोधित किया जाए तथा उन्हे निम्नानुसार बैंक दर से सहलग्न रखा जाए :
2. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय ( सी.डी.श्रीनिवासन ) |