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एनबीएफसी के सावधि जमाओं का रेटिंग- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां- एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

भारिबैं/2014-15/243
गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.410/03.10.001/2014-15

25 सितम्बर 2014

जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

महोदय,

एनबीएफसी के सावधि जमाओं का रेटिंग- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां- एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 4 का संदर्भ लें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नाम दिया गया है। इस संबंध में, एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए) से बैंक को एक अनुरोध प्राप्त है जिसमें एनबीएफसी के सावधि जमाराशियों की रेटिंग के प्रयोजन हेतु “अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी” के रूप मान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिसे बैंक द्वारा स्वीकार किया गया है।

2. तदनुसार, एनबीएफसी अपनी सावधि जमाराशियों के रेटिंग के प्रयोजन हेतु एसएमईआरए की रेटिंग का भी उपयोग कर सकती है। सावधि जमाराशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग “एसएमईआरए ए” है।

3. इस संबंध में 25 सितम्बर 2014 की अधिसूचना गैबैंपवि(नीप्र)278/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 गहन अनुपालन हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
सेंटर I, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई 400 005

गैबैंपवि(नीप्र)278/पीसीजीएम(केकेवी)-2014

25 सितम्बर 2014

भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिजर्व बैंक) निदेश 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ञक, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 का अधिसूचना सं: डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में निहित कथित निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

पैराग्राफ 4 में संशोधन –

पैराग्राफ 4 में, उप- पैराग्राफ (1), क्लाज (ii) टेबल में, मद (ई) के बाद, एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए) शब्दों को रेटिंग एजेंसी में जोड़ा जाए तथा न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग के तहत एसएमईआरए- ए होगा।

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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