डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - विशेष उपायों की निरंतरता - आरबीआई - Reserve Bank of India
डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - विशेष उपायों की निरंतरता
आरबीआई/2016-17/264 30 मार्च, 2017 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - विशेष उपायों की निरंतरता हमारे दिनांक 16 दिसंबर 2016 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1515/02.14.003/2016-17 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए विशेष उपायों (सरकार को किए गए भुगतानों सहित) को 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अस्थायी अवधि के लिए लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 16 फरवरी 2017 के “ड्राफ्ट परिपत्र -डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण” जिसके अंतर्गत 28 फरवरी, 2017 तक डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए प्रस्तावित एमडीआर फ्रेमवर्क के लिए जनता से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 2. उसके पश्चात से भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों, गैर-बैंक संस्थाओं, व्यक्तियों और सरकारी विभागों / मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। यौक्तिकीकरण के लिए इस प्रकार प्राप्त फीडबैक की जांच की जा रही है। डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए एमडीआर पर अंतिम अनुदेश जारी किए जाने तक हमारे दिनांक 16 दिसंबर के परिपत्र के अंतर्गत जारी किए गए मौजूदा अनुदेश जारी रहेंगे। 3. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। (नंदा एस. दवे) |