31 मार्च 2017 तक विशेष उपाय : ₹ 2000/- तक के लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
31 मार्च 2017 तक विशेष उपाय : ₹ 2000/- तक के लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण
आरबीआई/2016-17/184 16 दिसंबर 2016 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, 31 मार्च 2017 तक विशेष उपाय : ₹ 2000/- तक के लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण कृपया डेबिट कार्डों के लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) संरचना पर हमारे दिनांक 28 जून 2012 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2361/02.14.003/2011-12 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए एमडीआर की उच्चतम सीमा निर्धारित करें जो कि ₹ 2000/- मूल्य तक की लेनदेन राशि के 0.75 प्रतिशत से अधिक न हो और ₹ 2000/- मूल्य से अधिक की लेनदेन राशि के संबंध में 1 प्रतिशत से अधिक न हो। 2. ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट –एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त किए जाने के पश्चात, कार्ड भुगतानों की व्यापक स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए निम्नलिखित विशेष उपायों (सरकार को किए गए भुगतानों सहित) को अस्थायी अवधि के लिए लाया जा रहा है: i. ₹ 1000/- तक के लेनदेनों के लिए, एमडीआर की उच्चतम सीमा लेनदेन मूल्य की 0.25% होगी। ii. ₹ 1000/- रुपये से अधिक और ₹ 2000/- तक के लेनदेनों के लिए, एमडीआर की सीमा लेनदेन मूल्य की 0.5 प्रतिशत होगी। 3. उपर्युक्त उपाय एटीएम लेनदेनों पर लागू नहीं होंगे। 4. उपर्युक्त उपाय 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होंगे और ये 31 मार्च, 2017 तक लागू रहेंगे। इस बीच की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक हितधारकों के साथ परामर्श कर के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों के लिए प्रभारों के ढांचे की समीक्षा करेगा। 5. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। भवदीया (नंदा एस. दवे) |