विवरणियों का युक्तिकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विवरणियों का युक्तिकरण
विवरणियों का युक्तिकरण
संदर्भ सं. मौनीवि. बीसी.218/07.01.279/2002-03
जुलाई 24, 2002
2 श्रावण 1924 (शक )
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
प्रिय महोदय,
विवरणियों का युक्तिकरण
"मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण-विज्ञान और संकलन की कार्यपद्धति" संबंधी कार्य-दल की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के युक्तिकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अगस्त 10, 2002 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से निम्नलिखित विशेष पाक्षिक (एसएफआर) विवरणियों का प्रस्तुतीकरण समाप्त किया जाए ।
एसएफआर I |
चयनित बैंकिंग निर्देशक |
एसएफआर IV ए |
सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की पुन: क्रय प्रतिबद्धताए |
एसएफआर IV बी |
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू )द्वारा जारी किये गये बांडों /डिबेंचरों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश |
एसएफआर V |
आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त जमा देयताएँ |
एसएफआर VII |
बैंकाें द्वारा कंपनी क्षेत्र में निधियों का कुल प्रवाह |
2. तथापि, बैंक अन्य विशेष पाक्षिक विवरणियाँ (एसएफआर), अर्थात् एसएफआर II, एसएफआर III, एसएफआर VI, एसएफआर VIII और "सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के दैनिक अनुरक्षण संबंधी विवरण" प्रस्तुत करना जारी रखेंगे ।
3. कृपया पावती भेजें ।
भवदीय,
(डी. आंजनेयुलु)
प्रभारी परामर्शदाता