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पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष - वर्ष 2006 का सीडब्ल्युजेसी सं. 13422 - काउंसिल फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एण्ड वेलफेयर बनाम भारत संघ तथा अन्य - के संबंध में

आरबीआई/2006-07/374
शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.सं.41/12.05.001/2006-07

04 मई 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष - वर्ष 2006 का सीडब्ल्युजेसी सं. 13422 - काउंसिल फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स एण्ड वेलफेयर बनाम भारत संघ तथा अन्य - के संबंध में

आपको सूचित किया जाता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में अपने आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2007 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को आदेशित किया है कि वह सभी बैंकों को निर्देश दे कि संलग्न सूची में सूचीबद्ध कंपनियों को, जिन्हें "चूककर्ता कंपनियां" घोषित किया जा चुका है, अपने खातों में धन का लेनदेन करने की अनुमति न दी जाए।

2. इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा "चूककर्ता कंपनियां" घोषित की जा चुकी कंपनी/कंपनियां आपके बैंक में धन का कोई लेनदेन न कर सकें। तदनुसार, आप इस संबंध में अपनी सभी शाखाओं को तत्काल सूचित करें और इस आदेश के अनुपालन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना दें।

3. उक्त मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2007 की प्रति तथा उसके द्वारा घोषित चूककर्ता कंपनियों की सूची की प्रति न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन के लिए संलग्न की जा रही हैं।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(एन.एस.विश्वनाथन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोपरि

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