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वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी

आरबीआई/2016-17/115
डीसीएम (आयो) सं 1241/10.27.00/2016-17

09 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी

उक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि एटीएम से रू. 500/- तथा रू. 1000/- के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) का वितरण बंद किया जाए तथा रू. 100/- तथा रू. 50/- के बैंक नोट ही वितरित किए जाएँ । एक बार एटीएम को आम जनता के संव्यवहार के लिए पुन: खोले जाने पर निम्न कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है :

I. 11 नवंबर, 2016 से एटीएम को पुन: खोलना :

एटीएम के संबन्धित केसेट्स से SBN के वितरण को बंद करने के लिए स्विच लेवल पर आवश्यक परिवर्तन तथा एटीएम में वर्तमान में रखे हुए SBN को खाली करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ । (उनके आऊट सोर्स / मैनेज सर्विस प्रदाता के माध्यम से, यदि आवश्यक हो)

II. एटीएम से रू. 100/- तथा रू. 50/- के बैंक नोट वितरण हेतु एटीएम का पुन: अंशशोधन करना

बैंक (उनके आऊट सोर्स / मैनेज किए गए सर्विस प्रदाता के माध्यम से, यदि आवश्यक हो) यह सुनिश्चित करेगा कि:

(a) प्रत्येक एटीएम में रू. 100/- के वितरण हेतु कम से कम एक कैसेट तुरंत कोन्फ़िगर की जाए ।

(b) उक्त को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एजेंसियों को एटीएम फिट नोट (नए तथा / अथवा पुराने) की आपूर्ति

(c) यदि संभव हो तो, एटीएम में गैर SBN नोटों के वितरण हेतु एक अतिरिक्त कैसेट कोन्फ़िगर की जाए ।

III. प्रति कार्ड प्रतिदिन रू. 2000/- आहरण सीमा :

बैंक (जारीकर्ता बैंक) अपने कार्ड प्रबंधन प्रणाली / कोर बैंकिंग प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि :

(i) इसके सभी ग्राहकों पर एटीएम से आहरण करने के लिए प्रति कार्ड प्रतिदिन रू. 2000/- की आहरण सीमा लागू हो;

(ii) यह सीमा, एटीएम आहरण तथा पोईंट ऑफ सेल पर आहरण सहित सभी चैनल्स द्वारा सम्पूर्ण आहरण सीमा रू. 20,000/- प्रति सप्ताह के अंदर ही होनी चाहिए ; तथा

(iii) जब भी सीमाएं बदली / संशोधित की जाती हैं, आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ

IV. बैंकिंग प्रतिनिधि (BC) के माध्यम से आहरण :

चूंकि बीसी बैंक के एजेंट होते हैं, बैंक बीसी को माईक्रो एटीएम तथा आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) के माध्यम से नकदी जमा तथा आहरण संव्यवहार के संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वितरण तथा स्वीकार किए जा रहे विनिर्दिष्ट बैंक नोट के साथ साथ बैंक काउंटर से आहरण की सीमा विस्तृत अनुदेशों के अनुपालन में हैं । (जैसा कि भारत सरकार की दिनांक 08 नवंबर, 2016 की प्रेस प्रकाशनी में निर्दिष्ट है)

v. नकदी जमा मशीनों तथा नकदी रिसायकलर के माध्यम से जमाएँ स्वीकार करना :

(a) बैंक नकदी जमा मशीने (CDMs) तथा नकदी रिसायकलर (CRs) को केवल निम्नलिखित शर्तें पूरा करने के पश्चात ही परिचालित रखेंगे :

i. CDMs तथा CRs को विनिर्दिष्ट बैंक नोट वितरण के लिए बंद करना

ii. CDMs तथा CRs को केवल कार्ड धारक खातों में जमा करने के लिए (केवल 30 दिसंबर, 2016 तक) कार्ड आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके (विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा करने के लिए बिना कार्ड के जमा को बंद किया जाए) विनिर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार करने हेतु कोन्फ़िगर करना । (अन्य शब्दों में, तृतीय पक्ष के खातों में जमा स्वीकार नहीं किया जा सकता)

(b) CDMs तथा CRs को गैर विनिर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार तथा / अथवा वितरण करने के लिए पहले की तरह ही जारी रखा जाए जो एटीएम संव्यवहार के लिए लागू आहरण सीमाओं के अधीन होगा ।

vi. नई श्रंखला के उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट स्वीकार तथा वितरण करने के लिए तैयारी (रू. 500/- तथा रू. 2000/-)

बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम तथा CDMs तथा CRs को महात्मा गांधी (नए) श्रंखला के उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट, जिसे तथा जब भी, ये परिचालन के लिए उपलब्ध होते हैं, वितरण (आहरण) तथा स्वीकार (जमा) करने के लिए तैयार रखें ।

2. उक्त कथित परिपत्र के मद 2(ii) तथा 2(vi) में निहित अनुदेशों के संशोधन में, अब बैंकों को सूचित किया जाता है कि व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर पुन: मंगाए जाने वाले बैंक नोटों को जमा करने के लिए अपनी नकदी आपूर्ति बैंक से संपर्क करें । (जो प्रायोजक बैंक हो या नहीं हो)

3. ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु, निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थाएँ करने का निर्णय लिया गया है:

i. बैंक काउंटर को अतिरिक्त समय के लिए खुला रखना चाहिए क्योंकि विनिमय संबन्धित सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है ।

ii. बैंक विनिमय संबंधी सेवाओं के संबंध में आम जनता की सुविधा के लिए हैल्प लाईन स्थापित करें। हैल्प लाईन संबंधी सूचना बैंक की शाखाओं में प्रदर्शित होनी चाहिए तथा इसे बैंक की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाना चाहिए ।

iii. PoS टर्मिनल पर भी रू. 2000/- प्रतिदिन प्रति कार्ड की आहरण सीमा की अनुमति दी जाए, जो पूर्व निर्धारित साप्ताहिक सीमा के अधीन होगी ।

4. समीक्षा करने पर, दिनांक 8 नवंबर, 2016 के हमारे परिपत्र के पैरा 3(iv) में विनिर्दिष्ट व्यवसाय प्रतिनिधियों (BC) के माध्यम से विनिमय सुविधा का प्रावधान विषय पर अनुदेश वापस लिए जाते हैं ।

5. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

6. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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