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सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात

भारिबैंक/2015-2016/110
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 1

2 जुलाई 2015

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके कच्चे हीरों
का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान i) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. 23/2000-आरबी के विनियम 3 अर्थात समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, जिसके अनुसार माल/सॉफ्टवेयर के प्रत्येक निर्यातक द्वारा, नेपाल और भूटान को छोड़कर, भारत से बाहर निर्यात करते समय EDF/SOFTEX फॉर्म में घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है; ii) उक्त अधिसूचना के विनियम 4 के उप-विनियम (जी) के अनुसार पुनर्निर्यात हेतु बिना लागत के आयातित माल के निर्यात के लिए उक्त घोषणा प्रस्तुत करने से छूट दी गई है; और iii) भारत सरकार के परिपत्र सं.17/ 2015-सीमा शुल्क अर्थात 26 मई 2015 के एफ़.सं. 451/13/2015 Cus V (अनुबंध) में विशेष अधिसूचित क्षेत्रों के परिचालन के तरीके से संबंधित दिए गए दिशानिर्देशों एवं 1 अप्रैल 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.116 जो हीरा खनन कंपनियों द्वारा भारत में/से कच्चे हीरों का व्यापार करने से संबंधित है, की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. न बिके हुए, बिना लागत आधार पर, आयातित कच्चे हीरों के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष अधिसूचित क्षेत्रों (सीमा शुल्क में आने वाला क्षेत्र) से, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में प्रवेश किए बिना, जब पुनर्निर्यात किए जाएंगे, तो निर्यात घोषणा फार्म (EDF) प्रस्तुत करने की औपचारिकता अपेक्षित नहीं होगी।

3. विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में प्रविष्ट होने वाले कच्चे हीरों की विभिन्न खेपों के परेषण (कंसाइनमेंट) के बारे में अनुमानित मूल्य की घोषणा संबंधी इन्वाइस संलग्न हो और पैकिंग लिस्ट में बिना लागत वाली श्रेणी के परेषण का उल्लेख होना चाहिए। किसी भी हालात में, 'घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र' में ऐसे कच्चे हीरों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।

4. Precious Cargo Customs Clearance Centre, मुंबई द्वारा अनुमत खेप/खेपों के लिए प्रवेश बिल क्रेता द्वारा फ़ाइल किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की सदाशयता से संतुष्ट होने पर ऐसे आयात के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों का रिकर्ड भी रखेंगे।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(ए. के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

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