तैयार वायदा संविदाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
तैयार वायदा संविदाएँ
भारिबैं/2009-10/102 20 जुलाई 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएँ महोदय, तैयार वायदा संविदाएँ आपका ध्यान हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र आंऋप्रवि. पीडीआर एस. 4779/10.02.01/2004-05 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों)में तैयार वायदा संविदाओं (रिपो) में कारोबार करने के लिए पात्र श्रेणियों की संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई थी। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र संस्थाओं की वर्तमान श्रेणियों के अतिरिक्त उन गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भी तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी जाए जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हैं और जिनके गिल्ट खाते अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में हैं।
क) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संपाश्व्दिाक पर ही रिपो संविदा के पहले चरण में निधि उधारकर्ता के रूप में तैयार वायदा लेन देन में कारोबार कर सकती हैं; तथा ख) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिरूप में कोई ऐसा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो। 4. दिनांक 11 मई 2005 के हमारे परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरएस 4779/10.02.01/2004-05 में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भवदीय,
|