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तैयार वायदा संविदाएँ

भारिबैं/2009-10/102
आंऋप्रवि. डीओडी सं. 334/11.08.36/2009-10

20 जुलाई 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएँ

महोदय,

तैयार वायदा संविदाएँ

आपका ध्यान हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र आंऋप्रवि. पीडीआर एस. 4779/10.02.01/2004-05 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों (दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों)में तैयार वायदा संविदाओं (रिपो) में कारोबार करने के लिए पात्र श्रेणियों की संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई थी। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पात्र संस्थाओं की वर्तमान श्रेणियों के अतिरिक्त उन गैर सूचीबद्ध कंपनियों को भी तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति हमारे 11 मई 2005 के परिपत्र में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी जाए जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हैं और जिनके गिल्ट खाते अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में हैं।

2. तदनुसार निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएँ सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार (चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत बाजार रिपो, न कि रिपो) करने के लिए पात्र हैं:

क) वे व्यक्ति अथवा संस्थाएँ जिनका सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल)खाता भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में है, तथा

ख) निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएँ जिनका एसजीएल खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नहीं है लेकिन किसी बैंक अथवा किसी ऐसी संस्था के पास गिल्ट खाता है (अर्थात गिल्ट खाताधारक) जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में ग्राहकों का सहायक सामान्य लेजर खाता (सीएसजीएल खाता) रखने की अनुमति है:

  1. कोई अनुसूचित बैंक

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई प्राथमिक व्यापारी

  3. कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो (सरकारी कंपनियों से इतर, जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है)

  4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत कोई म्युच्युल निधि

  5. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई आवासीय वित्तीय कंपनी; तथा

  6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई बीमा कंपनी

  7. कोई गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

  8. कोई सूचीबद्ध कंपनी जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास हो; तथा

  9. ऐसी कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हों तथा जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में हो
3. दिनांक 11 मई 2005 के हमारे परिपत्र में निहित शर्तों और प्रतिबंधों के अतिरिक्त पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर तैयार वायदा संविदाओं में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध भी लागू होंगे:-

क) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संपाश्व्दिाक पर ही रिपो संविदा के पहले चरण में निधि उधारकर्ता के रूप में तैयार वायदा लेन देन में कारोबार कर सकती हैं; तथा

ख) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिरूप में कोई ऐसा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो।

4. दिनांक 11 मई 2005 के हमारे परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरएस 4779/10.02.01/2004-05 में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,


(के वी राजन)
मुख्य महा प्रबंधक

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