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कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities)

भारिबैं/2010-11/166
गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं./ 196 /03.05.002/2010-2011

11 अगस्त 2010

जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं

महोदय,

कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा (Ready Forward Contracts in Debt Securities)

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010ं’ के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनियों से इतर) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों के लिए पात्र हैं। आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग ने रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए एक समान लेखाकरण के बारे में 23 मार्च 2010 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

2. ऐसे रेपो लेनदेनों में भाग लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी निदेश एवं लेखाकरण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी। इस संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण नीचे दिए जा रहे हैं:

पात्र साहभागी

(i) जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियां रु. 100 करोड़ या अधिक हैं।

पूंजी पर्याप्तता

(ii) ऐसे लेनदेनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखी परिसंपत्तियों के बारे में ऋण जोखिम हेतु जोखिम भार के साथ-साथ काउंटर पार्टी के लिए जोखिम भार वह होगा जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशियाँ न स्वीकारने या धारण न करने वाली) विवेकपूर्ण मानदण्ड निदेश, 2007, समय-समय पर यथासंशोधित, में जारीकर्ता/काउंटर पार्टी के लिए लागू है।

खातेंगत शेष -राशि का वर्गीकरण

(iii) रेपो, रिवर्स रेपो खाते, आदि जैसे विभिन्न खातोंगत शेष-राशि का वर्गीकरण, बैंकों की भांति, संबंधित अनुसूचियों में किया जाएगा।

3. ऐसे रेपो लेनदेनों से संबंधित अन्य सभी मामलों में जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग द्वारा जारी निदेश तथा लेखाकरण-दिशानिर्देशों अर्थात क्रमश: 8 जनवरी 2010 के ’कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010’ तथा 23 मार्च 2010 के रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए एक समान लेखाकरण के बारे में संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

भवदीय

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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