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79051706

भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उसे भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.39/2001-आरबी

दिनांक : 27 फरवरी, 2001

भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उसे भुगतान

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.16/आरबी-2000 के आंशिक संशोधन में (इसके पश्चात "उक्त अधिसूचना " के रूप में उल्लिखित) ,भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किये जायें ; यथा पैरा 3, में " पूर्णकालिक निदेशक " शब्दों के पूर्व "गैर " शब्द जोड़ा जाए।

(डी.पी.सारडा)
कार्यपालक निदेशक

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