भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उसे भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
79051706
27 फ़रवरी 2001 को प्रकाशित
भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उसे भुगतान
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.39/2001-आरबी दिनांक : 27 फरवरी, 2001 भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और उसे भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.16/आरबी-2000 के आंशिक संशोधन में (इसके पश्चात "उक्त अधिसूचना " के रूप में उल्लिखित) ,भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किये जायें ; यथा पैरा 3, में " पूर्णकालिक निदेशक " शब्दों के पूर्व "गैर " शब्द जोड़ा जाए। (डी.पी.सारडा) |
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