RBI/2010-11/547 भुनिप्रवि(केंका) पीडी सं. 2632 / 02.10.002 / 2010-2011 27 मई 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय एटीएमलेनदेनों की विफलता का समाधान उपर्युक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 23 अक्टूबर 2008, 11 फरवरी 2009 और 17 जुलाई 2009 के पत्र क्रमशः भुनिप्रवि सं. 711/02.10.02/2008-2009, 1424/ 02.10.02 / 2008-2009 और101/02.10.02/2009-2010 को देखें. 2. रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा विभिन्न निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी लगातार करता रहा है. गतिविधियों की समीक्षा के आधार पर एवं कार्यक्षमता में और सुधार लाने के लिए निम्नानुसार निर्णय लिए गये हैं –
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जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत के निवारण हेतु समय सीमा ग्राहक शिकायत प्राप्ति से 12 कार्यदिवसों से घटाकर 7 कार्यदिवस रहेगी. तदनुसार, शिकायत प्राप्त होने से 7कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में पुनः पैसा जमा करने में विफलता की स्थिति में जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक को ₹ 100/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा.
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यदि लेनदेन की तारीख से 30 दिन के भीतर ही जारीकर्ता बैंक से यह दावा किया जाता है तो कोई भी ग्राहक विलंब हेतु ऐसी क्षतिपूर्ति लेने का हकदार है.
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बचत बैंक खाता धारकों के लिए अन्य बैंक एटीएम में प्रतिमाह मुफ्त लेनदेनों की संख्या सभी लेनदेनों, वित्तीय तथा गैर वित्तीय,समेत होगी.
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एटीएम के विफल लेनदेन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा जारीकर्ता बैंक तथा अर्जक (acquiring) बैंक द्वारा केवल एटीएम सिस्टम प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा. सिस्टम प्रदाता के पास उपलब्ध विवाद समाधान व्यवस्था से बाहर कोई भी द्विपक्षीय समझौता व्यवस्था की अनुमति नहीं है. इस उपाय का उद्देश्य जारीकर्ता बैंक तथा अर्जक बैंक के बीच क्षतिपूर्ति के भुगतान के विवाद की घटनाओं को कम करना है.
3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जाता है. इस परिपत्र के प्रावधानों का पालन न करने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) के अंतर्गत निर्धारित दंड लगाया जाएगा. 4. यह निदेश 1 जुलाई 2011 से प्रभावी होगा. 5. बैंक सभी एटीएम स्थलों पर एवं ग्राहकों को व्यक्तिगत जानकारी देकर इन परिवर्तनों का व्यापक रूप से प्रचार करें. 6. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना दें. भवदीय जी पद्मनाभन मुख्य महाप्रबंधक |