एटीएम लेन देनों की विफलता का समाधान - आरबीआई - Reserve Bank of India
एटीएम लेन देनों की विफलता का समाधान
RBI/2010-11/547 27 मई 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय एटीएमलेनदेनों की विफलता का समाधान उपर्युक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 23 अक्टूबर 2008, 11 फरवरी 2009 और 17 जुलाई 2009 के पत्र क्रमशः भुनिप्रवि सं. 711/02.10.02/2008-2009, 1424/ 02.10.02 / 2008-2009 और101/02.10.02/2009-2010 को देखें. 2. रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा विभिन्न निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी लगातार करता रहा है. गतिविधियों की समीक्षा के आधार पर एवं कार्यक्षमता में और सुधार लाने के लिए निम्नानुसार निर्णय लिए गये हैं –
3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जाता है. इस परिपत्र के प्रावधानों का पालन न करने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) के अंतर्गत निर्धारित दंड लगाया जाएगा. 4. यह निदेश 1 जुलाई 2011 से प्रभावी होगा. 5. बैंक सभी एटीएम स्थलों पर एवं ग्राहकों को व्यक्तिगत जानकारी देकर इन परिवर्तनों का व्यापक रूप से प्रचार करें. 6. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना दें. भवदीय जी पद्मनाभन |